बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले सभी वृद्ध, विधवा, और विकलांग पेंशनधारकों के लिए e-KYC (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया को समय पर पूरा न करने पर लाभार्थियों की पेंशन राशि रोक दी जा सकती है।
प्रक्रिया को हर वर्ष दोहराना अनिवार्य है ताकि सरकार को यह जानकारी मिल सके कि लाभार्थी जीवित है और वह पेंशन का वास्तविक हकदार है।
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